स्कूल वाहन सुरक्षा मानकों पर महत्वपूर्ण बैठक हुई

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हिसार, 21 नवंबर।
हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्याम शुक्ला और अनिल लाठर ने शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, पुलिस व क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सहित सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आयोग सदस्यों ने कहा कि सभी स्कूल संचालक पॉलिसी के सभी नियमों का पालन करें। प्राइवेट स्कूल बसों और वैन में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं और उनकी रिकॉर्डिंग तीन महीने तक सुरक्षित रखी जाए। बस चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उनकी स्वास्थ्य जांच नियमित रूप से करवाई जाए। जहां लड़कियां स्कूल बस से यात्रा करती हैं, वहां लेडी कंडक्टर की व्यवस्था भी हो।

उन्होंने कहा कि बसों की स्पीड निर्धारित सीमा में रखी जाए और संबंधित विभाग पॉलिसी से जुड़ी रिपोर्ट 10 दिसंबर तक आयोग को भेजना सुनिश्चित करें। स्कूल बसों की नियमित जांच, वाहन फिटनेस चेक और ड्राइवरों का अल्कोहल टेस्ट विशेष रूप से समय पर करवाया जाए।

आयोग ने शिक्षा विभाग से कहा कि अभिभावकों को पेरेंट्स-टीचर मीटिंग में सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करें। जिला और उपमंडल स्तरीय कमेटियां भी निरंतर जांच करते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी वाहन को मॉडिफाई करके स्कूल वाहन के रूप में उपयोग न किया जाए। सभी स्कूलों में सुझाव बॉक्स भी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।

सर्दियों के मौसम और धुंध की स्थिति को देखते हुए आयोग ने सभी स्कूल बसों पर रिफ्लेक्टर लाइट लगाने के निर्देश भी दिए हैं।

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